Monday, September 21, 2026
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अभियान बसेरा के तहत अब ऑनलाइन और पंचायत स्तर पर भी कर सकेंगे वासभूमि के लिए आवेदन

अभियान बसेरा के तहत अब ऑनलाइन और पंचायत स्तर पर भी कर सकेंगे वासभूमि के लिए आवेदन

बिहारभूमि पोर्टल पर शुरू हुई ऑनलाइन सुविधा, आवेदन के लिए पटना आने की जरूरत नहीं

पंचायत सरकार भवन में चार दिवसीय शिविर, लाभार्थी पंचायत में भी जमा कर सकेंगे आवेदन

अंचल कार्यालय में आवेदन लेना और प्राप्ति रसीद देना अनिवार्य, लापरवाही पर अंचलाधिकारी की तय होगी जिम्मेदारी

पटना : अभियान बसेरा के तहत वासभूमि के लिए आवेदन करने वाले भूमिहीन परिवारों को अब आवेदन जमा करने के लिए पटना आने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए बिहारभूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब पंचायत स्तर पर भी आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन में चार दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां इच्छुक लाभार्थी वासभूमि के लिए अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।

माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि अभियान बसेरा के तहत वासभूमि के लिए आवेदन करने वाले भूमिहीन परिवारों की सुविधा विभाग की प्राथमिकता है। अब लाभार्थी अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं या https://biharbhumi.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंचायत सरकार भवन में आयोजित चार दिवसीय शिविरों में भी आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई है। इससे लाभार्थियों को आवेदन के लिए अनावश्यक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।

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पंचायत सरकार भवन में चार दिवसीय शिविर

अभियान बसेरा के तहत वासभूमिहीन लाभार्थियों की सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन में चार दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक लाभार्थी अपने पंचायत में आयोजित शिविर में पहुंचकर वासभूमि के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें आवेदन जमा करने के लिए अंचल कार्यालय या पटना जाने की जरूरत नहीं होगी।

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अंचल कार्यालय में आवेदन लेना और रसीद देना अनिवार्य

विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि अभियान बसेरा के तहत वासभूमि के लिए आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है। सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें और आवेदक को प्राप्ति रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

आवेदन जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित अंचलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लाभार्थियों से अपील की गई है कि आवेदन जमा करते समय प्राप्ति रसीद अवश्य लें और उसे सुरक्षित रखें।

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*पटना आने की जरूरत बताकर भ्रमित करने वालों पर होगी कार्रवाई*

विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ संभावित वासभूमिहीन लाभार्थियों के बीच आवेदन जमा कराने के लिए पटना आने की जरूरत होने का भ्रम फैलाया जा रहा है। विभाग ने ऐसी जानकारी को भ्रामक बताते हुए लोगों से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है।

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को आवेदन के नाम पर पटना भेजकर भ्रमित करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और अभियान बसेरा के तहत वासभूमि के लिए आवेदन अपने पंचायत में आयोजित शिविर, संबंधित अंचल कार्यालय अथवा बिहारभूमि पोर्टल के माध्यम से जमा करें।

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