Sunday, May 3, 2026
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पटना: नावों पर ओवरलोडिंग करने वालों की अब खैर नहीं, डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

पटना। नदियों में नावों पर होने वाली ओवरलोडिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी (DM) ने जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट किया है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों (SDPO) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने का निर्देश दिया है।

  • सख्त कानूनी कार्रवाई: जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी नाव मालिक तय मानकों का उल्लंघन करेंगे या क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
  • निबंधन (Registration) अनिवार्य: नदियों में परिचालन करने वाली सभी नावों का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के नाव चलाना अब अवैध माना जाएगा।
  • जांच का जिम्मा: जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई (MVI) को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे नावों की ‘कैरियिंग कैपेसिटी’ (भार वहन क्षमता) और सुरक्षा उपकरणों की भौतिक जांच करें।
  • लाइफ जैकेट की अनिवार्यता: सुरक्षा मानकों के तहत हर नाव पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट का होना अनिवार्य है।

​जिलाधिकारी ने यह त्वरित संज्ञान पिछले दिनों जबलपुर में हुई दुखद नाव दुर्घटना के मद्देनजर लिया है। पटना की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जहाँ गंगा और अन्य नदियों में नावों का आवागमन काफी अधिक है, प्रशासन किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए सक्रिय हो गया है।

​प्रशासन ने न केवल नाव मालिकों को चेतावनी दी है, बल्कि आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। डीएम ने कहा कि जनता स्वयं भी जागरूक बने और क्षमता से अधिक भरी हुई नावों पर सवारी न करे। सुरक्षा मानकों का पालन करना जितना नाविकों के लिए जरूरी है, उतना ही यात्रियों के लिए भी।

जिलाधिकारी, पटना

​”जन सुरक्षा सर्वोपरि है। अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में नावों के परिचालन का लगातार पर्यवेक्षण (Supervision) करें। मानकों की अनदेखी करने वालों को चिह्नित कर तुरंत कार्रवाई की जाए।

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