पटना, 24 जून 2026
पटना नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। शहर में संपत्ति कर (Property Tax) के निर्धारण के लिए इस्तेमाल होने वाले वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value – ARV) में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद पटना नगर निगम ने इस बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। नई दरें आज (24 जून 2026) से ही प्रभावी हो गई हैं।
गौरतलब है कि पटना में वर्ष 1995 के बाद यानी पिछले 31 वर्षों में पहली बार वार्षिक किराया मूल्य में इस तरह की बढ़ोतरी की गई है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के तहत यह वैधानिक रूप से अनिवार्य है कि विभिन्न श्रेणियों की होल्डिंग्स के लिए प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) का किराया मूल्य हर 5 साल में कम से कम 15 फीसदी बढ़ाया जाए। इस नियम के तहत राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नगर निकाय किसी भी समय दरों में संशोधन कर सकता है। सशक्त स्थायी समिति और निगम पार्षद द्वारा साल 2021 में ही इस 15% वृद्धि पर सहमति दे दी गई थी, जिसे अब विभागीय मंजूरी के बाद लागू किया गया है।
टैक्स से मिलने वाले पैसे का कहाँ होगा इस्तेमाल?
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इस संशोधन से निगम के राजस्व (Revenue) में बढ़ोतरी होगी। इस अतिरिक्त राशि का सीधा लाभ पटना के नागरिकों को ही मिलेगा। प्राप्त संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से इन कार्यों के लिए किया जाएगा:
- शहरी बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने में।
- शहर की स्वच्छता और बेहतर ड्रेनेज (जलनिकासी) सिस्टम के लिए।
- सड़कों के रख-रखाव और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था (Street Lights) के लिए।
- नागरिक सुविधाओं के विस्तार और उनके अपग्रेडेशन के लिए।
