कर के दायरे से बाहर संपत्तियों पर लगेगा 100 फीसदी जुर्माना
31 दिसंबर तक वार्ड-वार विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश
6 अक्टूबर 2026। पटना
संपत्ति कर के दायरे में अधिक से अधिक संपत्तियों को लाने एवं राजस्व संवर्धन के उद्देश्य से पटना नगर निगम द्वारा चलाए गए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण अभियान के बाद अब आम नागरिकों की सुविधा के लिए वार्ड-वार विशेष कर निर्धारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
पायलट आधार पर आयोजित किए गए शिविरों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया एवं आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए नगर आयुक्त श्री यशपाल मीणा ने सभी अंचलों को 31 दिसंबर 2026 तक वार्ड-वार विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है।
पटना नगर निगम क्षेत्र में कर के दायरे से बाहर संपत्तियों के लिए लगेंगे शिविर
नजदीकी किसी भी शिविर में मिलेंगी कर संबंधी सेवाएं
इन विशेष शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को संपत्ति कर से संबंधित सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराना है। शहरवासी अपने नजदीकी किसी भी शिविर में जाकर संपत्ति कर का निर्धारण, कर पुनर्निर्धारण, कर में परिवर्तन/संशोधन (Change/Alteration), बकाया कर का भुगतान सहित अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
नगर निगम द्वारा सर्वेक्षण के दौरान ऐसी कई संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, जो वर्तमान में संपत्ति कर के दायरे से बाहर हैं। ऐसी संपत्तियों के मालिकों को शिविरों के माध्यम से अपना कर निर्धारण कराने का अवसर दिया जा रहा है।
शुरुआती दो दिनों में 60 से अधिक संपत्तियों का कर निर्धारण
पहले चरण में पाटलिपुत्र एवं नूतन राजधानी अंचल में वार्ड-वार विशेष शिविरों का आयोजन शुरू किया गया है। शुरुआती दो दिनों में दोनों अंचलों में आयोजित शिविरों के दौरान 60 से अधिक संपत्तियों का नया कर निर्धारण, 16 संपत्तियों में कर संशोधन (Change/Alteration) एवं 6 संपत्तियों का पुनर्निर्धारण किया गया।
वहीं, इन दोनों अंचलों में आयोजित शिविरों के माध्यम से 211 संपत्तियों से लगभग 14 लाख रुपये का संपत्ति कर संग्रहण भी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि शिविरों के माध्यम से नागरिकों को कर संबंधी सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराने के साथ-साथ संपत्ति कर संग्रहण को भी गति मिल रही है।
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7 अक्टूबर को यहां लगेंगे विशेष शिविर
नूतन राजधानी अंचल:
वार्ड पार्षद कार्यालय, सब्जपुरा, वार्ड-3
पाटलिपुत्र अंचल:
गेट संख्या-93, अशोक राजपथ, वार्ड-22ए
8 से 10 अक्टूबर तक यहां लगेंगे शिविर
नूतन राजधानी अंचल:
वार्ड पार्षद कार्यालय, हरनीचक, वार्ड-11
पाटलिपुत्र अंचल:
वार्ड पार्षद कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, कुर्जी, वार्ड-22बी
अक्टूबर से 1.5 फीसदी मासिक पेनाल्टी, जनवरी से 100 फीसदी जुर्माना
पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के भुगतान एवं कर निर्धारण को लेकर निर्धारित समय-सीमा के बाद अब सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। अक्टूबर 2026 से बकाया संपत्ति कर की राशि पर प्रति माह 1.5 फीसदी की दर से पेनाल्टी लागू है।
वहीं, निगम के सर्वेक्षण के दौरान कर के दायरे से बाहर पाई गई संपत्तियों पर जनवरी 2027 से 100 फीसदी जुर्माना लगाते हुए संपत्ति का कर निर्धारण किया जाएगा। इसलिए कर के दायरे से बाहर पाई गई संपत्तियों के मालिकों से अपील की गई है कि वे 31 दिसंबर 2026 तक विशेष शिविर में पहुंचकर अपनी संपत्ति का कर निर्धारण अवश्य करा लें।
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निर्धारित अवधि के बाद होगी वैधानिक कार्रवाई
पटना नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में कर निर्धारण नहीं कराने वाले संपत्ति मालिकों के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें नियमानुसार कुर्की-जप्ती, बैंक खाते को फ्रीज करना, संपत्ति की बिक्री तथा गिरफ्तारी वारंट सहित अन्य कार्रवाई का प्रावधान है।
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करते हुए अपने नजदीकी विशेष शिविर में पहुंचकर संपत्ति कर से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। इससे नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही सुविधाजनक तरीके से कर संबंधी सेवाएं प्राप्त होंगी तथा संपत्ति कर संबंधी रिकॉर्ड भी अद्यतन हो सकेगा।
