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Saturday, October 3, 2026
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पटना नगर निगम क्षेत्र में कर के दायरे से बाहर संपत्तियों के लिए लगेंगे शिविर

पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के दायरे से बाहर रह गई संपत्तियों को कर के दायरे में लाने तथा राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष पहल की जा रही है। संपत्ति कर संवर्धन के लिए चलाए गए डोर-टू-डोर अभियान के बाद अब निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में वार्डवार कर निर्धारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

पटना नगर निगम क्षेत्र में कर के दायरे से बाहर संपत्तियों के लिए लगेंगे शिविर

वार्डवार आयोजित होंगे कर निर्धारण शिविर, नए कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण एवं संपत्ति कर भुगतान की मिलेगी सुविधा

5 अक्टूबर से शुरू होगा शिविरों का आयोजन, सफाई निरीक्षक एवं सेक्टर सुपरवाइजर करेंगे संपत्तियों की पहचान

3 अक्टूबर 2026। पटना

पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के दायरे से बाहर रह गई संपत्तियों को कर के दायरे में लाने तथा राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष पहल की जा रही है। संपत्ति कर संवर्धन के लिए चलाए गए डोर-टू-डोर अभियान के बाद अब निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में वार्डवार कर निर्धारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

इन शिविरों के माध्यम से आम नागरिक अपनी संपत्तियों का नया कर निर्धारण (New Assessment), पुनर्निर्धारण (Reassessment), संपत्ति कर में परिवर्तन अथवा संशोधन (Change/Alteration) तथा संपत्ति कर भुगतान से संबंधित कार्य आसानी से करवा सकेंगे। नागरिक अपनी सुविधानुसार नजदीकी शिविर में पहुंचकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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दो चरणों में आयोजित होंगे शिविर

पटना नगर निगम द्वारा प्रथम चरण में 5 से 7 अक्टूबर तथा दूसरे चरण में 8 से 10 अक्टूबर 2026 तक शिविर आयोजित किए जाएंगे।

प्रथम चरण : 5 से 7 अक्टूबर 2026

नूतन राजधानी अंचल: वार्ड पार्षद कार्यालय, सब्जपुरा (वार्ड-3)
पाटलिपुत्र अंचल: गेट संख्या 93, अशोक राजपथ (वार्ड 22-ए)

दूसरा चरण : 8 से 10 अक्टूबर 2026

नूतन राजधानी अंचल: वार्ड पार्षद कार्यालय, हरनीचक (वार्ड 11)
पाटलिपुत्र अंचल: वार्ड पार्षद कार्यालय, बैंक ऑफ बरौडा के पास, कुर्जी (वार्ड 22-बी)

घर-घर जाकर चिह्नित की जाएंगी कर निर्धारण योग्य संपत्तियां

सभी सफाई निरीक्षकों एवं सेक्टर सुपरवाइजरों को अपने-अपने वार्डों में भ्रमण कर ऐसी संपत्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है, जिनका अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है अथवा जिनके पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। चिह्नित संपत्तियों की जानकारी संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि संबंधित संपत्तिधारकों को शिविरों के माध्यम से कर निर्धारण की सुविधा प्रदान की जा सके।

इसके अतिरिक्त, निगम के कंट्रोल रूम द्वारा संपत्ति कर के दायरे से बाहर रह गए बिजली उपभोक्ताओं से भी संपर्क किया जाएगा। उन्हें कर निर्धारण शिविरों की जानकारी देते हुए अपनी संपत्ति का कर निर्धारण कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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बकाया संपत्ति कर भुगतान की भी मिलेगी सुविधा

कर निर्धारण के साथ-साथ शिविरों में संपत्तिधारक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान भी कर सकेंगे। विदित हो कि 1 अक्टूबर 2026 से बकाया संपत्ति कर की राशि पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी लागू हो गई है।

सभी बकायेदार संपत्तिधारकों से अपील है कि वे अतिरिक्त पेनाल्टी से बचने के लिए यथाशीघ्र अपने बकाया कर का भुगतान करें। साथ ही, जिन संपत्तियों का अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है, उनके स्वामी निर्धारित शिविरों में पहुंचकर समय रहते अपनी संपत्ति का कर निर्धारण सुनिश्चित कराएं।

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