पटना: जिलाधिकारी, पटना के कड़े निर्देश पर आज, दिनांक ११ दिसंबर २०२५ को अपराह्न ३:०० बजे मनेर थाना क्षेत्र में अवैध खनन एवं बालू परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त और सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में तीन नावों को जब्त किया गया है, तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
संयुक्त टीम ने की कार्रवाई – यह संयुक्त छापेमारी दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर-२ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ), जिला खनन पदाधिकारी, पटना, सभी खान निरीक्षक और मनेर थानाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने मिलकर की।
जांच के क्रम में मनेर थाना अंतर्गत ब्यापुर क्षेत्र में गंगा नदी में अवैध रूप से उजला बालू खनन कर परिवहन करते हुए ये तीन नावें पकड़ी गईं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मनेर थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
३४ लाख का जुर्माना – जब्त की गई सभी तीन नावों पर बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, २०१९ (यथा संशोधित २०२४) के तहत कुल ३४ लाख रुपये का भारी दंड अधिरोपित किया गया है।
अवैध गतिविधियों पर ‘जीरो टॉलरेंस‘ – जिलाधिकारी ने इस कार्रवाई के बाद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध खनन में लिप्त पाए गए लोगों के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA) के तहत भी विधिवत और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए स्पष्ट किया कि जिला में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए:राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाई जाए।
विभिन्न विभागों के अधिकारी समन्वय स्थापित कर नियमित तौर पर सघन छापेमारी करें।
ड्रोन तथा हाई-टेक बोट जैसी उच्च तकनीकों का इस्तेमाल कर अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाएं।
अवैध बालू उत्खनन करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें।
खुफिया (इनपुट) तंत्र को सुदृढ़ कर प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित और सार्थक कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने दोहराया कि बालू माफिया, भू-माफिया, शराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोहों तथा अन्य गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों और अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सीसीए सहित सभी विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
