Monday, June 29, 2026
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पटना में भीषण गर्मी और लू का कहर: जिलाधिकारी का बड़ा फैसला, कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 30 जून तक बंद

राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में पड़ रही अत्यधिक गर्मी और दोपहर के समय भीषण लू (Heatwave) को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पटना के जिलाधिकारी (DM) कुन्दन कुमार ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत लिया गया फैसला

​जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश संख्या ९१२५ / विधि पटना (दिनांक 28.06.2026) के अनुसार, यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में बढ़ रहे तापमान और मुख्य रूप से दोपहर के समय पड़ रही असहनीय गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन पर प्रतिकूल (बुरा) असर पड़ने की गंभीर संभावना है।

प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए आदेश लागू

​प्रशासन द्वारा जारी यह प्रतिबंध जिले के सभी निजी (Private) और सरकारी (Government) विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें छोटे बच्चों के प्री-स्कूल (Pre-schools) और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। आदेश के मुताबिक, वर्ग-08 (कक्षा 8वीं) तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां आगामी 29 जून 2026 से 30 जून 2026 तक पूरी तरह से स्थगित रहेंगी।

स्कूल प्रबंधनों को सख्त निर्देश

​जिलाधिकारी ने सभी स्कूल प्रबंधनों को सख्त हिदायत दी है कि वे इस आदेश के अनुरूप ही अपनी शैक्षणिक गतिविधियों और समय-सारणी को पुनर्निर्धारित (Reschedule) करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

​साथ ही इस आदेश की प्रतिलिपि वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP), सभी अनुमंडल दंडाधिकारियों (SDM), प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और थाना अध्यक्षों को भी आवश्यक कार्रवाई और निगरानी हेतु भेज दी गई है।

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