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Sunday, October 11, 2026
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पटना नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: 50 हजार से अधिक के बकाएदारों के नाम होंगे सार्वजनिक, कुर्की और बैंक खाते फ्रीज करने की तैयारी

पटना, 11 मार्च 2026: पटना नगर निगम ने शहर के प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन संपत्ति धारकों पर 50 हजार रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है, वे 14 मार्च 2026 तक हर हाल में भुगतान कर दें, अन्यथा उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

​OTS योजना का उठाएं लाभ: 31 मार्च तक सिर्फ मूल कर देना होगा

​नगर निगम ने संपत्ति धारकों को राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू की है। 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा करने पर उपभोक्ताओं को ब्याज और शास्ति (Penalty) में छूट मिलेगी और उन्हें केवल मूल संपत्ति कर की राशि ही देनी होगी। इस तिथि के बाद ब्याज और जुर्माने के साथ पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा।

​कड़ी कार्रवाई के प्रावधान: बिजली कटेगी, बैंक खाते होंगे फ्रीज

​नगर निगम ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा (14 मार्च) के भीतर कर का भुगतान नहीं करने पर निम्नलिखित सख्त कदम उठाए जा सकते हैं:

  • ​बकाएदारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।
  • ​संबंधित संपत्ति की कुर्की-जब्ती की जाएगी।
  • ​बकाएदारों के बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं।
  • ​भवनों का बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है और प्रॉपर्टी सील की जा सकती है।

​बकाएदारों का गणित: करोड़ों की राशि अटकी

​नगर निगम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शहर में छोटे से लेकर बड़े बकाएदारों की संख्या हजारों में है:

  • ​₹1 लाख से अधिक बकाया: 142 संपत्ति धारक (कुल ₹2.98 करोड़ बकाया)
  • ​₹50 हजार से ₹1 लाख के बीच: 393 संपत्ति धारक (कुल ₹2.71 करोड़ बकाया)
  • ​₹5 हजार से ₹50 हजार के बीच: करीब 8,767 संपत्ति धारक

​घर बैठे कराएं टैक्स निर्धारण: डायल करें 155304

​नई संपत्तियों के कर निर्धारण को आसान बनाने के लिए निगम ने टोल-फ्री नंबर 155304 जारी किया है। नागरिक इस पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसके बाद नगर निगम की टीम उनके घर या प्रतिष्ठान पर आकर ऑन-स्पॉट कर निर्धारण/पुनर्निर्धारण का कार्य पूरा करेगी।

​भुगतान के लिए उपलब्ध सुविधाएं

  1. ​ऑनलाइन: नगर निगम के पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ पर।
  2. ​डिजिटल पेमेंट: पेटीएम, फोन-पे, गूगल-पे और अन्य UPI के माध्यम से।
  3. ​ऑफलाइन: निगम मुख्यालय, अंचल कार्यालय या विभिन्न वार्डों में आयोजित कैंपों में।
  4. ​डोर-टू-डोर: सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निगम की टीम घर-घर जाकर भी कर संग्रह कर रही है।

​पटना नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि शहर के विकास, साफ-सफाई और बेहतर सुविधाओं के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और समय पर संपत्ति कर का भुगतान करें।

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