Monday, December 15, 2025
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पटना नगर निगम की अपील – 30 सितंबर तक बिना पेनल्टी भरें होल्डिंग टैक्स

पटना, 31 अगस्त 2025

पटना नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) जमा करने पर न तो किसी तरह की छूट मिलेगी और न ही किसी प्रकार की पेनल्टी देनी होगी, लेकिन इसके बाद 1 अक्टूबर से 1.5 प्रतिशत मासिक पेनल्टी देनी पड़ेगी।

नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम क्षेत्र में स्थापित टैक्स काउंटरों पर कर्मियों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित हो, ताकि नागरिकों को कर भुगतान में किसी तरह की दिक्कत न हो।

संपत्ति कर भुगतान की समयसीमा और नियम:

1 अप्रैल से 30 जून – संपत्ति कर जमा करने पर 5% की छूट

1 जुलाई से 30 सितंबर – न छूट, न पेनल्टी

1 अक्टूबर से 31 मार्च – 1.5% मासिक पेनल्टी

घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा:

पटना नगर निगम ने आमजनों के लिए ऑनलाइन भुगतान की आसान व्यवस्था भी की है। नागरिक घर बैठे निम्न लिंक के माध्यम से कर भुगतान कर सकते हैं—

https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx

https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public

इसके अलावा, व्हाट्सएप चैट बॉट 924447449 के माध्यम से भी संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। निगम कर्मियों द्वारा मांग पत्र भी घर-घर उपलब्ध कराया जा रहा है।

नगर निगम ने पटनावासियों से अपील की है कि समय पर संपत्ति कर का भुगतान कर अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क से बचें और नगर निगम की योजनाओं में सहयोग करें।

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