पटना जिले में आगामी 13 सितम्बर 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वाधान में किया जाएगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह लोक अदालत सिविल कोर्ट, पटना सदर के साथ-साथ जिले के सभी अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों — पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी एवं पालीगंज — के प्रांगण में पूर्वाह्न 10ः30 बजे से प्रारंभ होगी।
किन मामलों का होगा निपटारा?
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष तौर पर निम्नलिखित मामलों का निपटारा किया जाएगा—
संधि-योग्य लघु अपराधिक मामले
धारा 138 एन.आई. एक्ट से जुड़े मामले
विद्युत वाद
वाहन दुर्घटना दावा वाद
सिविल सूट
माप-तौल संबंधित मामले
श्रम वाद
बैंक ऋण वसूली मामले
नीलाम-पत्र वाद इत्यादि
लोक अदालत के लाभ
लोक अदालत में मुकदमा निपटाने पर पक्षकारों को कई लाभ मिलते हैंः
इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती, और यदि पहले कोर्ट फीस जमा की जा चुकी हो तो राशि वापस कर दी जाती है।
विवादों का सरल और शीघ्र निपटारा संभव है।
लोक अदालत के आदेश की अपील नहीं की जा सकती और निर्णय अंतिम माना जाता है।
इससे मुकदमों का बोझ भी कम होता है और पक्षकारों को न्याय शीघ्र मिलता है।
आवेदन कैसे करें?
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में प्रार्थना पत्र देकर लोक अदालत का लाभ उठाया जा सकता है।
यदि कोई वादकारी अपने मुकदमे का निपटारा समझौते के आधार पर करना चाहता है तो उसे 12 सितम्बर 2025 तक अपने संबंधित न्यायालय में आवेदन करना होगा। इसके बाद 13 सितम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
डीएम का निर्देश और अपील
जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि आमजन इस अवसर का लाभ उठा सकें।
डीएम ने अपील की है कि—
“वादकारीगण अपने मुकदमों का निस्तारण समझौते के आधार पर कराकर शीघ्र न्याय प्राप्त करें और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ।”
इस प्रकार, 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को तेज़, सरल और कम खर्चीले न्याय का अवसर प्रदान करेगी।