पटना | 12 अप्रैल 2026
गर्मी के मौसम में बढ़ती अगलगी की घटनाओं को देखते हुए पटना जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने 15 मार्च से 15 जून तक की अवधि को ‘अग्नि प्रवण काल’ घोषित करते हुए जिलेवासियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। इसी कड़ी में पूरे जिले में 14 से 20 अप्रैल तक ‘अग्नि सुरक्षा सप्ताह’ का आयोजन किया जाएगा।
जिला प्रशासन की तैयारी: 88 गाड़ियाँ और 2 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम
जिलाधिकारी ने बताया कि पटना जिला अग्नि सुरक्षा के लिए संसाधनों से लैस है:
अग्निशमन बेड़ा: जिले में कुल 88 गाड़ियाँ सक्रिय हैं, जिनमें 12,000 लीटर क्षमता के 3 वाटर वाउज़र और मिश्रित तकनीक वाली 39 छोटी गाड़ियाँ शामिल हैं।
त्वरित सेवा: संकरी गलियों के लिए 12 बुलेट बाइक तैनात हैं। विभाग का रिस्पॉन्स टाइम मात्र 2 मिनट सुनिश्चित किया गया है।
बिजली विभाग को निर्देश: बिजली के तारों को कम से कम 12 फीट की ऊँचाई पर रखने का निर्देश दिया गया है ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आवाजाही में दिक्कत न हो।
रसोई गैस (LPG) से सुरक्षा: मुख्य सावधानियाँ
गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए DM ने विशेष निर्देश दिए हैं:

क्या करें: गैस स्टोव को हमेशा सिलेंडर से ऊँचे प्लेटफॉर्म पर रखें। खाना बनाने के बाद पहले रेगुलेटर बंद करें, फिर स्टोव का नॉब। रसोई में हमेशा एक भीगा सूती कपड़ा और पानी की बाल्टी तैयार रखें।
क्या न करें: रसोई में गैस की गंध आने पर बिजली के स्विच के साथ छेड़छाड़ न करें। बच्चों को अकेले रसोई में न जाने दें और ढीले कपड़े पहनकर खाना न पकाएं।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष सुझाव
पछुआ हवा और फूस के मकानों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम अधिक रहता है:
समय का चयन: खाना हमेशा सुबह 9 बजे से पहले या शाम को हवा कम होने पर बनाएं। चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझाना सुनिश्चित करें।
खलिहान सुरक्षा: थ्रेसर या ट्रैक्टर के धुएँ वाले पाइप की दिशा में अनाज का बोझ न रखें। खलिहान के पास बीड़ी-सिगरेट पीना सख्त मना है।
जल संचयन: हर गाँव में जल और बालू संग्रहण की व्यवस्था रखने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया है।
आपातकालीन स्थिति में यहाँ करें संपर्क
किसी भी अगलगी की घटना पर तुरंत सहायता के लिए इन नंबरों पर कॉल करें:
आपातकालीन नंबर: 101 या 112
जिला अग्नि नियंत्रण कक्ष: 7485805821
राज्य नियंत्रण कक्ष: 0612-2229998 / 2222214
राहत और मुआवजा
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर सहायता राशि, पॉलिथीन शीट और बर्तन-वस्त्र के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
