Thursday, November 6, 2025
Homeप्रमंडलीय आयुक्त ने 18 लोक शिकायतों की सुनवाई की, जनहित में त्वरित...

प्रमंडलीय आयुक्त ने 18 लोक शिकायतों की सुनवाई की, जनहित में त्वरित कार्रवाई के निर्देश

शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निवारण पर जोर, लापरवाही पर जवाबदेही सुनिश्चित
पटना, 30 जुलाई 2025:
पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने आज अपने कार्यालय में आयोजित समाधान दिवस के अवसर पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्राप्त 18 जन-शिकायतों की सुनवाई की एवं उनके निवारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आग्रह किया कि लोक शिकायतों का समाधान समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से करें।

लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया में लापरवाही बरतने और संवेदनहीनता प्रदर्शित करने पर एक लोक प्राधिकार — अपर समाहर्ता, पटना — से कारण-पृच्छा की गई। मामला फतेहपुर, पटना सदर की अपीलकर्ता रितु कुमारी से जुड़ा है, जिन्होंने शिक्षा सेवक पद पर अनियमित चयन प्रक्रिया का आरोप दर्ज कराया था। आयुक्त ने पाया कि अपील में उल्लेखित तथ्यों की सम्यक जाँच एवं विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रकरण में प्राथमिक विद्यालय, फतेहपुर (रविदास टोला) में चयनित अभ्यर्थी संगीता कुमारी द्वारा बार-बार गलत तरीके से निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने की बात सामने आई है। निवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में नियमानुसार स्थलीय जाँच नहीं की गई थी। इस पर आयुक्त ने आपत्ति जताई और संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

आयुक्त डॉ. सिंह ने क्या कहा:
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ समाधान आवश्यक है। किसी भी स्तर पर उपेक्षा या लापरवाही अस्वीकार्य है और इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।”

आयुक्त ने सभी विभागीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों से अपील की कि वे जनसमस्याओं के समाधान को अपने नियमित कार्यकलापों का अभिन्न हिस्सा बनाएं तथा संवेदनशीलता के साथ इस कार्य को करें। उन्होंने निर्देशित किया कि लंबित शिकायतों पर सतत अनुश्रवण हो एवं आगामी सुनवाई से पूर्व विधिवत प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो।

यह भी पढ़े

अन्य खबरे