बिहार कैबिनेट की बैठक: कृषि, पशुपालन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था को लेकर लिए गए कई बड़े फैसले
बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, कृषि, पशुपालन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। इस बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का सिलसिलेवार ब्यौरा निम्नलिखित है:
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1. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (किसानों व पशुपालकों के लिए बड़ी सौगात)
मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना: वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों के लिए इस योजना हेतु ₹160,00,10,000 (160 करोड़ 10 हजार रुपये) की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति दी गई है।
कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सुपौल, मधेपुरा व सहरसा): सात निश्चय-3 के तहत सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास, दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, TMR प्लांट, बैंस हीफर फार्म, सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन और इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना के लिए ₹126,07,00,000 स्वीकृत किए गए हैं।
बिहार पशु चिकित्सा अवसंरचना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति: राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, सुदृढ़ीकरण एवं मानकीकरण हेतु नई नीति को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है।
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सीवान में एक्वाकल्चर एवं एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट: सिवान के बसंतपुर, भगवानपुर हाट एवं गोरियाकोठी में ‘ट्रांसफॉर्मिंग सीवान वेटलैंड्स क्लस्टर’ योजना के लिए ₹1,95,28,00,000 की मंजूरी दी गई है।
पशुधन गणना योजना: पशुधन गणना और एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण योजना के तहत 81 पदों के सृजन और ₹5,21,73,00,000 के व्यय की स्वीकृति दी गई है।
मछुआरा आयोग: बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय तथा अन्य सुविधाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है।
2. गृह विभाग एवं कानून व्यवस्था
पुलिस आधुनिकीकरण (ड्रोन की खरीद): क्राउड कंट्रोल, नदी/नक्सल रोधी अभियानों और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 50 उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन खरीदने हेतु ₹24,50,00,000 (24 करोड़ 50 लाख रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बिहार कारा हस्तक संशोधन: सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में ‘बिहार कारा हस्तक, 2012’ के नियम-743 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
3. विधि विभाग (कैदियों की रिहाई)
गांधी जयंती पर कैदियों की रिहाई: 02 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर ‘वन टाइम मेजर’ (One time measure) के तहत पात्र दोषसिद्ध बंदियों को परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
4. नगर विकास एवं आवास विभाग
पटना में सब-वे का नामकरण: पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत जी०पी०ओ० गोलम्बर के पास मल्टी-मॉडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने वाले भूमिगत (Sub-Way) का आधिकारिक नाम “आचार्य किशोर कुणाल सब-वे” रखने की मंजूरी दी गई है।
पटना नगर निगम कर्ज समायोजन: पटना नगर निगम को वर्ष 1993-94 से 2004-2005 तक वेतनादि भुगतान हेतु दिए गए ऋण की राशि ₹41,00,41,074 को अनुदान के रूप में समायोजित करने तथा UC/DC की अनिवार्यता को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई है।
5. जल संसाधन विभाग
बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड: कंपनी एक्ट-2013 के तहत “बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड (Bihar Jal Sansadhan Vikas Nigam Limited)” के गठन को हरी झंडी दी गई है।
6. स्वास्थ्य विभाग
e-Sushrut NX Application: राज्य के 12 चिकित्सकीय संस्थानों में सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित ‘e-Sushrut NX Application’ लागू करने के लिए 3 वर्षों के लिए ₹29,79,85,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है (संतोषप्रद प्रदर्शन पर अगले 2 वर्षों के लिए ₹10,98,39,000 का अवधि विस्तार)।
7. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
नवादा में चीनी मिल हेतु भूमि: नवादा जिले के वारिसलीगंज (मौजा-मकनपुर) में 99.39 एकड़ अनावद भूमि गन्ने उद्योग विभाग को चीनी मिल की स्थापना हेतु निःशुल्क हस्तांतरित की गई है।
कटिहार में आई०बी० पोस्ट कार्यालय: कटिहार में IB पोस्ट कार्यालय-सह-आवासीय परिसर निर्माण हेतु गृह मंत्रालय (भारत सरकार) को सशुल्क आधार पर भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी।
जहानाबाद में एस०आई०बी० कार्यालय: जहानाबाद में SIB के कार्यालय-सह-आवासीय भवन निर्माण हेतु गृह मंत्रालय को भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति।
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8. सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
शहीद परिवार को अनुकंपा नियुक्ति: युद्ध जैसी स्थिति में शहीद हुए सूबेदार संतोष कुमार की पत्नी श्रीमती कनक कुमारी को बिहार सरकार में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति मिली है।
“समन्वय पोर्टल” का विकास: केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लंबित मामलों के अनुश्रवण हेतु NIC के माध्यम से “समन्वय पोर्टल” विकसित करने का फैसला लिया गया है।
बोर्ड व आयोग के पदों की सुविधाओं में संशोधन: राज्य के विभिन्न आयोग/बोर्ड/निगम/परिषद आदि के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ता और आतिथ्य भत्ता में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
9. श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार बॉयर नियमावली: ‘बिहार बॉयलर (जाँच, न्यायानिर्णयन एवं अपील) नियमावली, 2026’ को स्वीकृति प्रदान की गई है।
