पटना, 23 अगस्त 2025
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 की प्रगति की समीक्षा की और सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (EROs) को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का प्रारूप 1 अगस्त को प्रकाशित किया गया। इसके बाद दावा और आपत्ति दर्ज करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक निर्धारित है।
विशेष कैम्प: हर दिन, हर प्रखंड
मतदाताओं की सुविधा के लिए 02 अगस्त से 01 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन (सोमवार से रविवार) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों और शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैम्प लगाए जा रहे हैं।
इन कैम्पों में दावों एवं आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन मिशन मोड में किया जा रहा है।
जिलाधिकारी का संदेश
“इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं।” – जिलाधिकारी पटना
उन्होने निर्देश दिया कि सभी BLO एवं सुपरवाइजर आमजन के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक मतदाता सूची से जुड़ सकें।
मतदाता क्या करें?
✔️ यदि नाम प्रारूप सूची में है → अपनी प्रविष्टि जाँचें, गलती हो तो फॉर्म 8 भरकर सुधार कराएं।
✔️ यदि नाम सूची में नहीं है → फॉर्म 6 के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा कर नया नाम जुड़वाएं।
✔️ यदि नाम हटाना है → फॉर्म 7 भरें।
✔️ यदि स्थानांतरण/EPIC सुधार चाहिए → फॉर्म 8 भरें।
सभी फॉर्म voters.eci.gov.in, CEO Bihar वेबसाइट और BLO के पास उपलब्ध हैं। इन्हें ऑनलाइन या BLO के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि – 01 सितंबर 2025
📌 निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन – 30 सितंबर 2025
हेल्पलाइन
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