पटना, 23 जुलाई 2025:
पटना नगर निगम की हालिया बैठक में विवाद के बाद मामला अब कानूनी मोड़ ले चुका है। नगर निगम की महापौर के पुत्र एवं प्रतिनिधि shishi कुमार की ओर से पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता मयूरी के माध्यम से नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा गया है।
नोटिस में कहा गया है कि 11 जुलाई को होटल पनाश में आयोजित पटना नगर निगम की बैठक में शीशीर कुमार न तो हॉल में मौजूद थे, न ही किसी प्रकार के हथियार के साथ थे। इसके बावजूद विभिन्न समाचार चैनलों और अखबारों में उन्हें “अपराधी” की संज्ञा दी गई और यह दर्शाया गया कि वे बैठक में हथियारों के साथ जबरन घुसे।
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शीशीर कुमार ने नगर आयुक्त को भेजे कानूनी नोटिस में यह मांग की है कि 7 दिनों के भीतर नगर आयुक्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगें अन्यथा मानहानि के दावे के तहत ₹5 करोड़ का हर्जाना की मांग और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि यह सारी घटनाएं एक योजनाबद्ध तरीके से शुभीर कुमार की छवि को खराब करने और राजनीतिक नुकसान पहुँचाने की मंशा से फैलाई गई हैं।
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नगर निगम की प्रतिक्रिया अब तक सार्वजनिक नहीं
अब तक पटना नगर निगम या नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर की ओर से इस नोटिस पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई है। पूरे मामले को लेकर निगम के गलियारों में चर्चा तेज है, और अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नगर आयुक्त या निगम प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी।