पटना, 13 अगस्त 2025 —
पटना प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने बुधवार को अपने कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील के 18 मामलों की सुनवाई की और उनका निवारण किया। इस दौरान लोक शिकायत निवारण में अरुचि और संवेदनहीनता प्रदर्शित करने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के खिलाफ कार्रवाई की गई।
थाना स्तर पर दर्ज मामले में कार्रवाई नहीं करने और सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास से स्पष्टीकरण मांगा गया।
आयुक्त ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता की शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करना सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही, लोक शिकायत निवारण के प्रति अरुचि और जनहित के मामलों में संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आयुक्त ने सभी लोक प्राधिकारों को सजग, सक्रिय और संवेदनशील रहने का निर्देश दिया ताकि जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान हो सके।