बिहार निर्वाचन विभाग ने एक अत्यावश्यक आम सूचना जारी करते हुए बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (रिट पीटिशन (सिविल) सं. 640/2025 – एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग) के आलोक में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे निर्वाचक जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची में शामिल है लेकिन 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारंभिक सूची में सम्मिलित नहीं है, उनके नाम और कारण सहित सूची बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
विभाग ने बताया कि ऐसे निर्वाचक, जो प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपनी ईपिक संख्या (EPIC No.) के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका नाम क्यों हटाया गया है। संबंधित जानकारी पंचायत कार्यालय, नगर निकाय, प्रखंड कार्यालय और मतदान केंद्रों पर भी उपलब्ध कराई गई है।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अपने नाम को पुनः शामिल कराने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।
इस सूचना पर हस्ताक्षर करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार विनोद सिंह गुर्जराल ने कहा कि मतदाताओं को पारदर्शी और सटीक सूची उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है और किसी भी योग्य निर्वाचक का नाम सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए।