पटना। दुर्गा पूजा–दशहरा पर्व 2025 के अवसर पर पूजा पंडालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत सुरक्षा को लेकर ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ज़िलाधिकारी पटना ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे विद्युत अभियंताओं के माध्यम से आयोजकों से विद्युत कार्य में सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों का पालन करें।
विद्युत सुरक्षा के मुख्य प्रावधान
पंडालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सभी विद्युत कार्य बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के प्रावधानों के अनुरूप अधिकृत विद्युत ठेकेदार द्वारा ही कराए जाएँ और परीक्षण प्रतिवेदन (Test Report) के साथ वैध विद्युत संयोजन सुनिश्चित हो।
पूरे पूजा काल में अनुभवी विद्युत सुपरवाइजर/लाइनमैन की तैनाती अनिवार्य होगी।
विद्युत संयोजन से पहले संबंधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन लेकर संतुष्टि सुनिश्चित की जाएगी।
आयोजकों के लिए प्रमुख सावधानियाँ
पंडाल विद्युत ओवरहेड लाइन, ट्रांसफार्मर एवं सब-स्टेशन से सुरक्षित दूरी पर बनाए जाएँ।
FRLS विद्युत तारों का उपयोग किया जाए और पुराने/कटे-छँटे तारों का प्रयोग न हो।
विद्युत भार के अनुरूप ISI मार्क के केबल का प्रयोग कर कम से कम 8 फीट ऊँचाई पर बिछाया जाए।
मेन/सब-मेन सर्किट में MCB का उपयोग करें तथा सही साइज का फ्यूज लगाएँ।
जनरेटर, स्विच बोर्ड और विद्युत उपकरण सुरक्षा घेरे में रहें तथा Danger Board प्रदर्शित हो।
थ्री पिन प्लग-शॉकेट का ही इस्तेमाल करें और सीधे तार डालने की मनाही रहे।
सभी विद्युत पैनलों की दोहरी अर्थिंग, रबर मैट, अग्निशामक यंत्र, बालू भरी बाल्टियाँ और First Aid Box की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो।
बरसात या नमी से बचाव के लिए विद्युत पैनलों पर वाटरप्रूफ छावनी लगाई जाए।
ज़िलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पर्व-त्योहारों के दौरान विद्युत सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को शून्य किया जा सके।